शाही जामा मस्जिद संभल पर आई कुछ राहत की खबर

सुप्रीम कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद विवाद पर सरकार को नोटिस भेजा

संभल शाही जामा मस्जिद

दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संभल की शाही जामा मस्जिद विवाद से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है।

यह नोटिस मस्जिद प्रबंधन समिति की याचिका पर जारी किया गया है। इस याचिका में मस्जिद समिति ने मांग की थी कि जिला मजिस्ट्रेट को स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया जाए। साथ ही, जो निजी कुआं खुदाई की जा रही है, वह मस्जिद की सीढ़ियों के पास है।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की बेंच ने प्रशासन को नगरपालिका के नोटिस पर कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है, जिसमें सार्वजनिक कुएं को “हरि मंदिर” घोषित कर पूजा की अनुमति दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने पूजा पर अस्थायी रोक लगा दी है।

कुआं सार्वजनिक उपयोग से बाहर रखा गया है।

संभल शाही जामा मस्जिद प्रबंधन समिति ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। ट्रायल कोर्ट ने 19 नवंबर 2024 को मस्जिद के सर्वेक्षण का आदेश दिया था।

मस्जिद समिति की ओर से वरिष्ठ वकील हुदैफा अहमदी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। वहीं, याचिकाकर्ता की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन पेश हुए। जैन ने अदालत में दावा किया कि कुआं मस्जिद के बाहर है।

वरिष्ठ वकील हुदैफा अहमदी ने यह बयान दिया कि कुआं आधा मस्जिद के अंदर और आधा बाहर है। और यह कुआं केवल मस्जिद के उपयोग के लिए ही है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर कुआं मस्जिद के बाहर से उपयोग हो रहा है, तो इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

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