सऊदी सरकार ने मक्का और मदीना में अचल संपत्ति (रियल एस्टेट) में विदेशी निवेश की अनुमति दे दी है।

अरब मीडिया के अनुसार, विदेशी निवेशक अब मक्का और मदीना में स्थित सऊदी सूचीबद्ध (लिस्टेड) कंपनियों की संपत्तियों में निवेश कर सकेंगे। यह निवेश केवल सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों या परिवर्तनीय ऋण साधनों (कन्वर्टिबल डिबेंचर्स) तक सीमित रहेगा। सऊदी कैपिटल मार्केट अथॉरिटी ने इसके लिए कुछ नियम और शर्तें निर्धारित की हैं, जिन पर अमल शुरू हो गया है।
कैपिटल मार्केट अथॉरिटी के अनुसार, मक्का और मदीना में रियल एस्टेट कंपनियों के शेयरों में विदेशी निवेश की अनुमति देना सऊदी की आर्थिक रणनीति का हिस्सा है। इसका उद्देश्य विदेशी निवेश को बढ़ावा देना और रियल एस्टेट क्षेत्र को और अधिक सशक्त और स्थिर बनाना है।
इस फैसले से सऊदी अरब के विकास कार्यों और खासकर इन पवित्र शहरों में रियल एस्टेट क्षेत्र को और अधिक गति मिलेगी। यह फैसला विजन 2030 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य विदेशी निवेश को आकर्षित करना, अर्थव्यवस्था में विविधता लाना और विकास संबंधी गतिविधियों को आगे बढ़ाना है।
अथॉरिटी ने यह स्पष्ट किया है कि मक्का और मदीना की सीमाओं के भीतर स्थित संपत्तियों की मालिक कंपनियों में विदेशी निवेश कुछ विशिष्ट नियमों के तहत होगा। इन नियमों के अनुसार, विदेशी निवेशक केवल उन सऊदी कंपनियों के शेयरों में निवेश कर सकते हैं जो वित्तीय बाजार में सूचीबद्ध (लिस्टेड) हैं। इसके अलावा, वे इन कंपनियों के परिवर्तनीय ऋण साधनों या दोनों