“असदुद्दीन ओवैसी को अदालत से नोटिस, 7 जनवरी को पेश होने का आदेश”

 

फिलिस्तीन के मामले में असदुद्दीन ओवैसी को अदालत से नोटिस मिला

 

 

बरेली, उत्तर प्रदेश: बरेली की एक अदालत ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को नोटिस जारी करते हुए अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।

ओवैसी ने सांसद के रूप में शपथ लेते समय फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए थे। इस मामले में ओवैसी को नोटिस भेजा गया है।

अदालत ने AIMIM प्रमुख को 7 जनवरी 2025 को सुनवाई के लिए उपस्थित होने का आदेश दिया है।

 

यह मुकदमा अधिवक्ता वीरेंद्र गुप्ता द्वारा दाखिल किया गया है। गुप्ता ने ओवैसी पर संवैधानिक और कानूनी सिद्धांतों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।

इससे पहले जून में, असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हुए इसे “फिलिस्तीन” कहकर समाप्त किया था।

 

ओवैसी ने हाल ही में हुए संसदीय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की उम्मीदवार माधवी लता को 3,38,087 वोटों के अंतर से हराकर तेलंगाना के हैदराबाद से लगातार पांचवीं बार सांसद की सीट जीती।

लोकसभा के 18वें सत्र में सांसद के रूप में शपथ लेते हुए ओवैसी ने अपने शपथ के अंत में कहा, “जय भीम, जय तेलंगाना, जय फिलिस्तीन। यह कैसे गलत है? संविधान में ऐसा कोई प्रावधान दिखाइए।”

“जय फिलिस्तीन” कहने की वजह पूछे जाने पर ओवैसी ने कहा, “वहां के लोग बेसहारा हैं। महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन के बारे में बहुत कुछ कहा और लिखा है, हर कोई इसे पढ़ सकता है।”

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