“महाकुंभ भगदड़: यूपी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका”

प्रयागराज: महा कुंभ मेले में मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ के कारण 30 लोगों की मौत और 60 के घायल होने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है।
सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका (PIL) में मांग की गई है कि:
✅ राज्य सरकार पर जिम्मेदारी तय की जाए।
✅ भगदड़ जैसी घटनाओं को रोकने के लिए नई नीतियां और दिशा-निर्देश बनाए जाएं।
✅ VIP आवाजाही को श्रद्धालुओं के लिए खतरा बनने से रोका जाए।
✅ श्रद्धालुओं के प्रवेश और निकास के लिए अधिक रास्ते उपलब्ध कराए जाएं।
सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और निर्देश दिया है कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
भगदड़ के बाद प्रशासन ने पांच बड़े फैसले किए हैं:
🔹 महा कुंभ के रास्ते को एकतरफा कर दिया गया है।
🔹 प्रयागराज के आसपास से आने वाली चार पहिया गाड़ियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
🔹 नो व्हीकल जोन लागू, 4 फरवरी तक किसी भी गाड़ी को प्रवेश की अनुमति नहीं।
🔹 VIP पास रद्द, एस्कॉर्ट गाड़ियों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया।
🔹 एम्बुलेंस, नगरपालिका और फायर गाड़ियों के अलावा कोई गाड़ी अंदर नहीं जा सकेगी।
3 फरवरी को बसंत पंचमी के मौके पर अमृत स्नान के दौरान और भीड़ की उम्मीद है, जिसके मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने के निर्देश दिए हैं।
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